याचिका दाखिल करते हुए राका गेरा ने हाई कोर्ट को बताया कि 6 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने उन्हें रिश्वत लेने का दोषी पाया था
Punjab News: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये रिश्वत मामले में डीएसपी राका गेरा को सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई छह साल की सजा को निलंबित कर दिया है.
याचिका दाखिल करते हुए राका गेरा ने हाई कोर्ट को बताया कि 6 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने उन्हें रिश्वत लेने का दोषी पाया था और छह साल की जेल और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. याचिकाकर्ता ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की और हाई कोर्ट ने जुर्माने पर रोक लगा दी और सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया. अब राका गेरा ने इस मामले में अपनी सजा निलंबित करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है. हाई कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए उसकी सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
मोहाली के मुल्लांपुर निवासी एक बिल्डर की शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाया और उसे 25 जुलाई 2011 को चंडीगढ़ सेक्टर-15 स्थित एक घर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए. तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 कारतूस, 32 बोर की एक जर्मन निर्मित रिवॉल्वर और एक डबल बैरल बंदूक बरामद हुई. इसके अलावा 53 बोतल शराब बरामद की गयी.
सीबीआई के मुताबिक जांच के दौरान उनके घर से 90 लाख रुपये की नकदी भी मिली. लंबे समय तक हाई कोर्ट ने राका गेरा के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई, लेकिन अगस्त 2023 में रोक हटा दी गई। सुनवाई के बाद इसी साल कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 6 साल जेल की सजा सुनाई.
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