10 जुलाई, 2024 तक सक्षम अधिकारी को कार्ड से इस विशेष अवकाश का लाभ लेने की पात्रता होगी।
Jalandhar By-Election News In Hindi: 10 जुलाई, 2024 को 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव के मद्देनजर, पंजाब सरकार के कार्यालयों/बोर्डों/निगमों द्वारा 34-जालंधर पश्चिम (एससी) निर्वाचन क्षेत्र को परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 के तहत / शिक्षण संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
पंजाब सरकार ने स्थानीय अवकाश की घोषणा की
यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो उसे अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। 10 जुलाई, 2024 तक सक्षम अधिकारी को कार्ड से इस विशेष अवकाश का लाभ लेने की पात्रता होगी। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा।
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उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी(1) के प्रावधानों के अनुसार 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को जालंधर के किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी भी कार्य में कार्यरत सभी व्यक्ति पश्चिम (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए व्यक्तियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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