फैसले को लागू होने से पहले ही वापस ले लिया गया है।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को दी गई छूट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, सरकार ने बकाया जमा करने पर दी गई छूट वापस ले ली है.
आपको बता दें कि 4 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार 2013 से लेकर अबतक का बकाया संपत्ति कर 31 दिसंबर तक जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज और 20 प्रतिशत जुर्माने पर छूट दी गई थी, लेकिन इस फैसले को लागू होने से पहले ही वापस ले लिया गया है।