Punjab Breaking News: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लैंड पूलिंग नीति पर रोक लगाई

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Punjab Breaking News: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लैंड पूलिंग नीति पर रोक लगाई
Published : Aug 7, 2025, 5:00 pm IST
Updated : Aug 7, 2025, 6:33 pm IST
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Punjab and Haryana High Court stays Land Pooling Policy Latest News Today in hindi
Punjab and Haryana High Court stays Land Pooling Policy Latest News Today in hindi

पंजाब सरकार ने शहरी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की थी।

Punjab Breaking Land Pooling Policy News In Hindi: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी (Land Pooling Policy) पर रोक लगा दी है। यह फैसला इस नीति के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें कहा गया था कि यह नीति किसानों के हितों के खिलाफ है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का उल्लंघन करती है।

क्या है पूरा मामला ?

पंजाब सरकार ने शहरी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की थी। इसके तहत किसानों और जमीन मालिकों को अपनी जमीन सरकार को 'पूल' करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बदले में, उन्हें विकसित हुई जमीन का एक हिस्सा (आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट) वापस दिया जाता है, जिसकी कीमत पहले से कहीं ज्यादा होती है। सरकार का तर्क था कि इससे किसानों को भी विकास प्रक्रिया में शामिल होने और फायदा उठाने का मौका मिलेगा।

हाईकोर्ट में दी गई चुनौती?

इस नीति को कई किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित थीं:

  • पुनर्वास का अभाव: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस नीति में भूमिहीन मजदूरों और उन लोगों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि भूमि पर निर्भर हैं।
  • पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अनदेखी: कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या इस नीति को लागू करने से पहले कोई पर्यावरणीय मूल्यांकन (environmental assessment) किया गया था।
  • जबरन अधिग्रहण का डर: याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि यह नीति स्वैच्छिक होने के बावजूद, कई जगह दबाव डालकर किसानों से सहमति ली जा रही है।
  • कानूनी उल्लंघन: याचिका में यह भी कहा गया कि यह नीति भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जो पुनर्वास, मुआवजा और सामाजिक प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाता है।

कोर्ट का फैसला और आगे क्या?

हाईकोर्ट ने इन चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए, फिलहाल इस पॉलिसी के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से चार हफ्तों के भीतर इन सभी मुद्दों पर स्पष्टीकरण के साथ जवाब मांगा है। इस फैसले के बाद, सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार को कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। इस मामले में, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह से अपनी नीति का बचाव करती है।

(For more news apart from Punjab and Haryana High Court stays Land Pooling Policy Latest News Today, stay tuned to Rozana Spokesman)

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ROZANASPOKESMAN

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