साल 2023 में 14 और 17 मार्च को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू प्रसारित किया गया था. हालांकि, उस वक्त पंजाब पुलिस पर सवाल उठे थे.
Case of Lawrence Bishnoi's interview from jail: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच तेज कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. एसआईटी जांच के लिए राजस्थान भी जाने की तैयारी कर रही है क्योंकि पहले ये गैंगस्टर वहां की जेल में बंद था. सबसे पहले एसआईटी को यह पता लगाना होगा कि उसका इंटरव्यू किस जेल से हुआ था. इस संबंध में जेल अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। इस मामले में 10 जनवरी को कोर्ट में दोबारा सुनवाई है.
साल 2023 में 14 और 17 मार्च को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू प्रसारित किया गया था. हालांकि, उस वक्त पंजाब पुलिस पर सवाल उठे थे. फिर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. डीजीपी गौरव यादव ने दावा किया था कि इंटरव्यू बठिंडा या पंजाब की किसी जेल में नहीं लिया गया था. पुलिस ने आरोपियों की दो तस्वीरें दिखाते हुए कहा था- जब लॉरेंस को बठिंडा जेल लाया गया तो उसके बाल कटे हुए थे और उसकी दाढ़ी-मूंछ भी नहीं थी. हालांकि, लॉरेंस ने फिर भी पुलिस की थ्योरी को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
पंजाब पुलिस पहले ही बता चुकी है कि लॉरेंस का इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ। बता दें कि 8 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड खत्म होने के बाद उसे बठिंडा जेल पहुंचाया था और 9 मार्च को तलवंडी साबो कोर्ट में पेश कर एक दिन का रिमांड लिया गया था। 10 मार्च को दोबारा उसे बठिंडा जेल में लाया गया, जबकि इंटरव्यू 14 मार्च को सामने आया था। लॉरेंस को बठिंडा हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था। वहां पर हार्ड कोर क्रिमिनल रखे जाते हैं।
पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से वहां अत्याधुनिक उपकरण लगाए हैं। जहां फोन बिल्कुल भी काम नहीं करते. कैमरे से कैदी पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। दिन में तीन से चार बार कैदियों की जांच की जाती है. रात में जेल की लाइटें बंद नहीं की जातीं, कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। जबकि दूसरा इंटरव्यू 17 तारीख को हुआ था.
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में गुजरात की जेल में है। अब वह निकट भविष्य में पंजाब समेत विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों में शारीरिक रूप से पेश नहीं होंगे. उनकी पेशी गुजरात के अहमदाबाद स्थित सेंट्रल जेल से ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है. लॉरेंस की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने उस पर सीआरपीसी की धारा 268 लगा दी है. इस संबंध में गुजरात पुलिस पहले ही जानकारी दे चुकी है.
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