Jalandhar News: विदेश में हुए अपराध के लिए भारत में केस दर्ज कराना कानून का दुरुपयोग- हाई कोर्ट

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Jalandhar News: विदेश में हुए अपराध के लिए भारत में केस दर्ज कराना कानून का दुरुपयोग- हाई कोर्ट
Published : Jul 9, 2024, 12:46 pm IST
Updated : Jul 9, 2024, 12:46 pm IST
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Filing a case in India for a crime committed abroad is misuse of law news
Filing a case in India for a crime committed abroad is misuse of law news

हाई कोर्ट ने जालंधर में दर्ज एफआइआर व इससे जुड़ी सभी कार्रवाई रद करते हुए यह अहम टिप्पणी की है।

Jalandhar News In Hindi: आस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त करने के बाद वहीं पर पति को तलाक देने वाली महिला द्वारा भारत में पति व सास ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीडस की एफआइआर करवाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

हाई कोर्ट ने जालंधर में दर्ज एफआइआर व इससे जुड़ी सभी कार्रवाई रद करते हुए यह अहम टिप्पणी की है। याचिका में सुनील कुमार ने बताया कि उसका विवाह 26 अक्टूबर, 2016 को हुआ था।

जिसके बाद उसकी पत्नी केवल तीन दिन ससुराल में रही और फिर आस्ट्रेलिया चली गई। बाद में उसने उसे भी वहीं बुला लिया और दोनों आस्ट्रेलिया के नागरिक बन गए। उनका एक बेटा भी है। वहां दोनों के बीच विवाद हो गया व दोनों ने तलाक ले लिया।

27 नवंबर 2020 को पत्नी ने उसके व उसके मां-बाप के 120 को पत्नी ने में दहेज उत्पीड़न का केस करवा दिया जब अपराध भारत के बाहर हो तो अभीयोजन से पहले केंद्र की मंजूरी जरूरी होती है।

(For more news apart from Filing a case in India for a crime committed abroad is misuse of law news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

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