इस संबंध में मोहाली के वकील कुंवर पाहुल सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।
Patiala Cake Death Case Update: पटियाला में 10 साल की मानवी की अपने ही जन्मदिन पर केक खाने से हुई मौत का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले पर आज सुनवाई होगी. इस मामले में पंजाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग समेत कई लोगों को पार्टी बनाया गया है. इस संबंध में मोहाली के वकील कुंवर पाहुल सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में तर्क दिया गया है कि 2016 में एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act)का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने केंद्र और राज्य को आदेश दिया था कि डेयरी और फूड वर्कर्स को चेतावनी दी जाए और कहा जाए कि दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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इसके बावजूद मिलावट का धंधा नहीं रुक रहा है. इसी के चलते लड़की की जान चली गई है. 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दिया था.
अमन नगर, पटियाला की रहने वाली काजल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 मार्च की शाम 6 बजे उसने एक ऑनलाइन कंपनी से केक ऑर्डर किया था। शाम करीब साढ़े छह बजे जोमैटो कंपनी की ओर से उनके घर केक पहुंचाया गया। 7:15 बजे केक काटा गया.
केक खाने के बाद मानवी और परिवार के अन्य सदस्यों की हालत बिगड़ गई। सभी को उल्टी की समस्या हो रही थी. उसकी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी. फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अगली सुबह 5.30 बजे बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि छोटी बच्ची को बड़ी मुश्किल से बचाया गया. परिवार के बाकी लोगों की भी तबीयत खराब हो गई, वे किसी तरह बच गए।
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