पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी थी।
New Delhi: प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर उसे एक संवाददाता को गिरफ्तार करने और ‘‘उसे एक पत्रकार के तौर पर अपना काम करने से रोकने’’ के मामले में रिपोर्ट देने को कहा है।
पंजाब पुलिस ने पांच मई को टेलीविजन पत्रकार भावना किशोर को दो अन्य व्यक्तियों के साथ लुधियाना में उस समय गिरफ्तार किया था, जब उनके वाहन से एक महिला को कथित तौर पर टक्कर लग गई थी और उक्त महिला के हाथ में चोट लग गई थी। किशोर को सात मई को यहां की एक जेल से रिहा कर दिया गया था। इससे एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी थी।
पीसीआई की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने पंजाब के मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजकर दो सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट मांगी है।
नोटिस में कहा गया है कि यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती से जुड़ा है और भारतीय प्रेस परिषद को इस स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी कानून के तहत मिली है। इसमें कहा गया है कि पीसीआई अध्यक्ष ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है और कानून के संबंधित प्रावधानों के अनुसार मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।
भावना किशोर, वीडियो पत्रकार मृत्युंजय कुमार और कार चालक परमिंदर सिंह के खिलाफ महिला पर जातिगत टिप्पणी करने के आरोप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।