भ्रष्टाचार मामला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बर्खास्त AIG राजजीत सिंह को दी राहत

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भ्रष्टाचार मामला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बर्खास्त AIG राजजीत सिंह को दी राहत
Published : Oct 10, 2023, 4:47 pm IST
Updated : Oct 10, 2023, 4:47 pm IST
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 Sacked AIG Rajjit Singh relief from High Court
Sacked AIG Rajjit Singh relief from High Court

ब मामले की सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की गई है.

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस मामले में पंजाब पुलिस के  बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे चार दिन पहले राजजीत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी. अब मामले की सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की गई है. विजिलेंस ब्यूरो को भ्रष्टाचार के मामले में राजजीत सिंह की तलाश थी.

सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग रैकेट मामले में बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह को अंतरिम जमानत दे दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राजजीत सिंह को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें रोजाना जांच अधिकारी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया.

इससे पहले अगस्त महीने में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बर्खास्त  एआईजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

बता दें कि मार्च में हाईकोर्ट द्वारा खोले गए ड्रग मामले की जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने पूर्व एआईजी राजजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें अप्रैल में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद से वह फरार चल रहा है।

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