ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर को हो सकते हैं. सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है.
चंडीगढ़: पंजाब में सरकार ने सभी पंचायतें भंग कर दी हैं. इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए गए. जिसके बाद वहां मैनेजरों की नियुक्ति कर दी गई है. पंजाब में 13 हजार से ज्यादा पंचायतें हैं, जिनमें सरकार चुनाव कराएगी.
पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव 25 नवंबर को हो सकते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर को हो सकते हैं. सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है.
पंजाब सरकार ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 29-ए के तहत ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया है। राज्य सरकार पंचायती रिकॉर्ड को सहेज व सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अफसर, पंचायत अफसर, जूनियर इंजीनियर और ग्रामीण विकास अफसर प्रबंधक नियुक्त किए जा रहे हैं। इसलिए प्रबंधकों को 14 अगस्त तक ग्राम पंचायतों का बंटवारा कर पेन ड्राइव समेत सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रोफार्मा भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।