हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने यह आदेश खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विक्रमजीत सिंह की याचिका पर जारी किया।
Punjab and Haryana High Court notice to Amritpal Singh: पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अमृतपाल सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने यह आदेश खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विक्रमजीत सिंह की याचिका पर जारी किया। पिछली सुनवाई पर विक्रमजीत ने इस मामले में खडूर साहिब लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले सभी 24 उम्मीदवारों को पक्ष बनाया था। अमृतपाल सिंह इस समय एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, इसलिए हाई कोर्ट ने डिब्रूगढ़ जेल में नोटिस सर्व किए जाने के आदेश दिए हैं।
विक्रम सिंह ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट को बताया कि उसने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसी सीट से अमृतपाल भी प्रत्याशी था। अमृतपाल सिंह का निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि उसने नामांकन पत्र में कई अहम जानकारियां छिपाई है। इसके साथ ही उसने चुनाव पर आए खर्च का भी पूरा ब्योरा नहीं दिया है। चुनाव प्रचार के लिए रोजाना होने वाली बैठकों, वाहनों और चुनावी सामग्री का भी उसने कोई ब्योरा नहीं दिया है।
प्रचार के लिए जो राशि खर्च की गई है वह कहां से आई यह भी नहीं बताया गया है। इसके साथ ही उसने चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का भी प्रयोग किया है जो गलत है। सोशल मीडिया पर जो प्रचार किया गया है उसका भी कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। ऐसे कई आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत अमृतपाल का निर्वाचन रद्द करने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की गई है।
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