मनप्रीत बादल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार हट गई है.
चंडीगढ़ - पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता मनप्रीत बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मनप्रीत बादल को अंतरिम जमानत दे दी है. जिसमें कुछ शर्तें भी रखी जा सकती हैं. मनप्रीत बादल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार हट गई है. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आदेश लिखे जा रहे हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में ऐसी शर्तें होती हैं कि पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके अलावा आपको जांच में भी हिस्सा लेना होगा. हालांकि, हाईकोर्ट के लिखित आदेश के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। बता दें कि मनप्रीत बादल के खिलाफ बठिंडा में जमीन बंटवारे का मामला दर्ज हुआ था.