कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी लांडा को भगोड़ा घोषित कर दिया है.
Punjab News ,Terrorist Lakhbir Singh Landa declared fugitive: अवैध गतिविधियों के मामले में नामजद आतंकी लखबीर लांडा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब कोर्ट में उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 82(4) के तहत की गई है.
2023 में एनआईए ने लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा और उसके साथियों हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, परमिंदर सिंह खैरा उर्फ पट्टू, यादविंदर सिंह उर्फ जादा के खिलाफ धारा 17, 18, 18 बी, 20 के तहत गैरकानूनी आरोपों की धारा 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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इस मामले की सुनवाई मोहाली की विशेष एनआईए अदालत में चल रही है. मामले की पहली सुनवाई 9 अक्टूबर 2023 को हुई थी. एनआईए ने आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया था, जो खत्म हो चुका है.
इसके चलते कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी लांडा को भगोड़ा घोषित कर दिया है. इसके साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.