इसके अलावा बच्चे के माता-पिता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.
लुधियाना: 4 साल के बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह (POCSO मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने सुनाया. आरोपी फूलचंद मरते दम तक जेल में रहेगा. इसके साथ ही उन्हें 30 साल बाद पैरोल भी मिलेगी. कोर्ट ने आरोपी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा बच्चे के माता-पिता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. फूल चंद उर्फ पप्पू सिंह (41) उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है।
मृतक बच्चे के पिता एक सिलाई मशीन फैक्ट्री में काम करते हैं. 31 अक्टूबर 2019 को बच्चे के पिता ने थाना डिवीजन नंबर 6 में शिकायत दर्ज कराई कि फूल चंद सिंह उनके साथ किराए के कमरे में रहता था। इसी बीच वह उसके बेटे को बातों में लगाकर अपने कमरे में ले गया। जब बच्चा घर में नहीं दिखा तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. इसी बीच आरोपी ने कमरा बंद कर दिया और थ्रीव्हीलर पर सवार होकर फरार हो गया।
जब आरोपी के कमरे का दरवाजा खोला गया तो बच्चे का गला आरी से कटा हुआ मिला. पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके बेटे की बेरहमी से हत्या करने से पहले उसके साथ कुकर्म किया था. इसके तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया गया.
जानकारी के मुताबिक, घटना से कुछ दिन पहले आरोपी फूलचंद का मृतक बच्चे की मां से झगड़ा हुआ था. उस दिन उसने बदला लेने की ठान ली. इसलिए उसने बच्चे का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया और आरी से उसका गला काट दिया।