राजोआना इस दौरान अपने भाई के भोग में शामिल होंगे. उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की पैरोल मिली है.
Balwant Singh Rajoana High Court gave 3 hours parole News In Hindi: बलवंत सिंह राजोआना को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पैरोल दे दी है. पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड का आरोपी राजोआना आज जेल से बाहर आ गया। हाई कोर्ट ने राजोआना को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पैरोल दी है. बंदी सिंह बलवंत सिंह राजोआना को जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की अदालत ने तीन अवधि की पैरोल दी है। राजोआना इस दौरान अपने भाई के भोग में शामिल होंगे. उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की पैरोल मिली है.
आपको बता दें कि बलवंत सिंह राजोआना पिछले तीन दशकों से जेल में हैं. राजोआना के बड़े भाई कुलवंत सिंह की 4 नवंबर को कनाडा में असामयिक मृत्यु हो गई। कोर्ट ने राजोआना को अपने भाई के भोग में शामिल होने के लिए तीन घंटे की पैरोल दी है.
राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के पास गई
आपको बता दें कि बलवंत सिंह राजोआना ने मौत की सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे को राष्ट्रपति के सामने रखने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव को मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका का मामला राष्ट्रपति के समक्ष रखने का आदेश दिया है। इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का भी अनुरोध किया गया है. इस मामले पर 5 दिसंबर को फैसला आ सकता है.
राजोआना और पूर्व सीएम की हत्या का आरोप
31 अगस्त 1995 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। बलवंत सिंह राजोआना के बयान के मुताबिक, उन्होंने और उनके साथी पंजाब पुलिस कर्मचारी दिलावर सिंह ने बेअंत सिंह को मानव बम से उड़ाने की योजना बनाई थी. दिलावर सिंह ने बेअंत सिंह पर बम से हमला किया था. साजिश इस तरह से रची गई थी कि अगर दिलावर असफल होता तो हमला राजोआना द्वारा किया जाना था। कोर्ट ने राजोआना को मौत की सजा सुनाई.
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