कोई नाबालिग दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
New Traffic Rules News In Hindi: पुलिस स्कूलों में जाकर छात्रों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जागरूक करेगी। पंजाब पुलिस यातायात सड़क सुरक्षा पंजाब चंडीगढ़ द्वारा सभी पुलिस आयुक्तों, सभी जिला पुलिस प्रमुखों को जारी किया गया।
पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर पर जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से आम जनता को ट्रैफिक एजुकेशन सेल/ट्रैफिक स्टाफ के माध्यम से स्कूलों में जाकर धारा 199-ए एवं 199-बी के तहत एक माह तक बच्चों को समझाइश दें। वाहन अधिनियम (संशोधन 2019) के बारे में जानकारी रखें यदि 31 जुलाई के बाद चेकिंग के दौरान कोई नाबालिग बच्चा दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिसमें उन्हें 3 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. अगर कोई नाबालिग बच्चा ऑन डिमांड 2-व्हीलर या 4-व्हीलर चलाता है तो उस वाहन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में और अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने चाहिए। इस संबंध में की गई कार्रवाई पर 1 अगस्त को प्रतिदिन लिए गए शिविरों के चित्र, स्थान, समाचार पत्र की कटिंग इस कार्यालय को भेजी जाए।
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