
पीएमएलए 2002 के तहत संजीव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई।
Jalandhar ED attaches property worth Rs 42 lakh of former sub-postmaster news In hindi: पंजाब के जालंधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने पूर्व उप पोस्ट मास्टर (दखनी गेट नकोदर उप कार्यालय) संजीव कुमार की 42 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। यह जानकारी जालंधर ईडी द्वारा साझा की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जालंधर ने बताया कि संजीव कुमार और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में जांच की जा रही थी। पीएमएलए 2002 के तहत संजीव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई।
कोर्ट ने संजीव पर लगाया था 15 लाख का जुर्माना
मिली जानकारी के अनुसार 8.50 करोड़ रुपये के गबन के आरोपी पूर्व सब पोस्टमास्टर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मोहाली अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी। साथ ही जालंधर के रहने वाले संजीव कुमार पर 15.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
संजीव पर 2014 और 2017 के दौरान नकोदर और रुरका कलां में अपनी पोस्टिंग के दौरान सब पोस्टमास्टर के तौर पर आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके जालसाजी और सरकारी धन की हेराफेरी का आरोप है। कपूरथला डाकघर के अधीक्षक दिलबाग सिंह सूरी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने 2018 में दर्ज किया था मामला
सीबीआई के दस्तावेजों के अनुसार आरोपी ने 54 फर्जी खातों के जरिए धन का गबन किया था। सीबीआई ने जनवरी 2018 में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
सीबीआई के अनुसार आरोपी इन खातों का संचालन करते थे और विभिन्न लेन-देन के माध्यम से पैसे निकालते थे। जांच में पता चला कि आरोपी आवर्ती जमा (आरडी) खातों में शून्य जोड़कर उनके मूल्य को बढ़ाता था। उसने आरडी खातों के बढ़े हुए मूल्य वाले खातों से परिपक्वता/समय से पहले बंद करके निकासी भी की थी।
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