अगर वाहन एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सौर ऊर्जा चालित हैं तो उन पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा.
Punjab Government Green Tax: पंजाब सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू कर दिया है। पंजाब सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ राज्य में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है, जिसे पंजाब के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि अगर वाहन एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सौर ऊर्जा चालित हैं तो उन पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा. पंजाब में 1 सितंबर से वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू होगा.
ग्रीन टैक्स क्या है?
बता दे कि यह पुराने वाहनों पर लगाया जाने वाला कर है यानिकी ग्रीन टैक्स उन वाहनों पर लगाया जाता है जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं क्योंकि ये वाहन अपने पुराने इंजनों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण प्रदूषण फैलाते हैं।
पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल से चलने वाले गैर-व्यावसायिक दोपहिया वाहनों पर 500 रुपये और डीजल से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर 1000 रुपये का वार्षिक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा. इसके साथ ही 1500 सीसी इंजन वाले चार पहिया गैर-व्यावसायिक पेट्रोल वाहनों पर 3000 रुपये और डीजल वाहनों पर 4000 रुपये का वार्षिक ग्रीन टैक्स लगाया गया है. 1500 सीसी से अधिक पावर वाले पेट्रोल वाहनों पर 4000 रुपये प्रति वर्ष और डीजल वाहनों पर 6000 रुपये प्रति वर्ष का ग्रीन टैक्स लगाया गया है।
हालाँकि, पंजाब सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने में कुछ रियायतें दी हैं। आठ साल पुरानी दोपहिया वाहनों पर सालाना 250 रुपये, तिपहिया वाहनों पर 300 रुपये प्रति वर्ष और मोटर कैब पर 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। हल्के माल वाहनों और यात्री वाहनों पर 1,500 रुपये, मध्यम माल और यात्री वाहनों पर 2,000 रुपये और भारी माल और यात्री वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति वर्ष ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
सरकार ग्रीन टैक्स से कितनी आय अर्जित करने की योजना बना रही है?
अनुमान के मुताबिक सरकार को इससे सिर्फ 34.40 करोड़ रुपये ही मिल पाएंगे। सरकार महिला यात्रियों के लिए मुफ्त परिवहन के लिए हर साल कम से कम 650 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। महिलाओं को आधार कार्ड की कॉपी दिखाने के बाद सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी जाती है। ग्रीन टैक्स इस सब्सिडी का 10 प्रतिशत भी नहीं दे पाएगा।
तो फिर ग्रीन टैक्स क्यों?
सरकार पुराने वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण पंजाब के मतदाताओं से वादा किया था कि वह ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जब वह पंजाब में प्रचार कर रहे थे, तो उनसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता था कि क्या आम आदमी पार्टी (आप) के चुने जाने के बाद वह पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से वादा किया था कि उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद सरकार स्वैच्छिक स्क्रैपिंग नीति लेकर आई थी, जो अभी तक लागू नहीं हुई है। वाहन मालिकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने अब ग्रीन टैक्स लगाया है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इस तरह सरकार लोगों को अपने पुराने वाहन रखने से हतोत्साहित करने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने कहा, 'हर साल अपनी पुरानी कारों के लिए 4,000 से 6,000 रुपये का भुगतान करने वाले लोगों के लिए यह निराशाजनक होगा। वे इसके बजाय एक नया वाहन खरीदना चाहेंगे।'
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