सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब के साथ-साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है.
Supreme Court: शिमला में शानन पावर प्रोजेक्ट मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब के साथ-साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है.
पंजाब सरकार ने परियोजना पर अपना नियंत्रण बरकरार रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश इस दावे का विरोध कर रहा है. मामले की सुनवाई 8 नवंबर को लीज रद्दीकरण याचिका के साथ होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा दायर सिविल मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक संधि और समझौते पर आधारित है. यह सब धारा 131 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि 1925 में मंडी के तत्कालीन राजा ने शानन पावर प्रोजेक्ट की जमीन भारत सरकार को 99 साल के लिए पट्टे पर दी थी. जो मार्च 2024 में समाप्त होगा। इसलिए लीज अवधि समाप्त होने के बाद इस परियोजना पर हिमाचल प्रदेश का अधिकार है।
पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी जवाब देने का आदेश दिया है.
(For more news apart from Supreme Court issues notice to Punjab government in Shanan Power Project case, also seeks response from Center, stay tuned to Rozana Spokesman)