पंजाब: मोरिंडा बेअदबी की घटना पर गरमाई सियासत, सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शन जारी

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पंजाब: मोरिंडा बेअदबी की घटना पर गरमाई सियासत, सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शन जारी
Published : Apr 25, 2023, 12:56 pm IST
Updated : Apr 25, 2023, 12:56 pm IST
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Protest continues against sacrilege incident in Morinda, Punjab
Protest continues against sacrilege incident in Morinda, Punjab

घटना ऐतिहासिक गुरुद्वारा कोतवाली साहिब में हुई है.

रूपनगर (पंजाब): पंजाब में रोपड़ के मोरिंडा शहर के गुरुद्वारे में हुई बेअदबी को लेकर सूबे में सियासत गरमा गई है. बेअदबी की घटना के विरोध में लोगों के एक समूह का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा, इस दौरान कई दुकानें बंद रहीं तथा इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

मोरिंडा में एक व्यक्ति द्वारा दो सिख ग्रंथियों (पुजारी) को कथित रूप से मारने और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की घटना के बाद सोमवार को प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस ने आरोपी जसवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया है।

इस घटना की मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति (एसजीपीसी) प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने निंदा की। ‘निहंगों’ सहित प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को यहां वेरका चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के लिए कठोर सजा की मांग की।

ये है पुरा मामला 

बता दें कि घटना ऐतिहासिक गुरुद्वारा कोतवाली साहिब में हुई है. सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में जूते पहने व्यक्ति को कोतवाली साहिब गुरुद्वारे के गर्भगृह में रेलिंग पार करके प्रवेश करते और फिर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे दो ग्रंथियों को मारते और पवित्र पुस्तक को उसके स्थान से हटाते हुए देखा जा सकता है। हंगामे में एक ग्रंथी की पगड़ी उतर जाती है और आरोपी पवित्र ग्रंथ की ओर बढ़ता है. आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी जसबीर सिंह भंगू के रूप में हुई है. यह घटना सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे हुई जब मंदिर के अंदर अखंड पाठ चल रहा था.

इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले जसवीर सिंह को बाद में गुरुद्वारे में मौजूद श्रद्धालुओं ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस ने सोमवार को कहा था कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Location: India, Punjab

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ROZANASPOKESMAN

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