Delhi Liquor Policy Case: सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी

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Delhi Liquor Policy Case: सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी
Published : Aug 27, 2024, 3:54 pm IST
Updated : Aug 27, 2024, 3:54 pm IST
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Delhi Liquor Policy Case: Arvind Kejriwal's judicial custody extended till September 3 in CBI case
Delhi Liquor Policy Case: Arvind Kejriwal's judicial custody extended till September 3 in CBI case

मामले की सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

Delhi Liquor Policy Case:  दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत वर्तमान में इस बात पर बहस सुन रही है कि क्या सीबीआई द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए।  मामले की सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, गोवा चुनाव अभियान के प्रभारी आप विधायक दुर्गेश पाठक चुनाव के दौरान किए गए सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार थे। सीबीआई ने आगे दावा किया कि ऐसे सबूत हैं जो संकेत देते हैं कि फंड साउथ ग्रुप से भी प्राप्त किए गए थे।  

सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई करेगा

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा था।  केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की हैं - एक जमानत खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली और दूसरी सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ।

दिल्ली आबकारी नीति मामला

यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने गुटबाजी की अनुमति दी और कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

(For more news apart from Delhi Liquor Policy Case: Arvind Kejriwal's judicial custody extended till September 3 in CBI case, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)


 

Location: India, Delhi, New Delhi

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