इसके लिए आयोग ने 25, 26, 27, 28 मई (चार दिन) की तारीख तय की है.
Lok Sabha Election 2024: पंजाब के हर वोटर का वोट पाने के लिए चुनाव आयोग तरह-तरह के प्रयास कर रहा है। पंजाब में 1 जून को चुनाव होने हैं लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि पंजाब में 85 साल से ज्यादा उम्र के 2.57 लाख मतदाता और 1.5 लाख दिव्यांग मतदाता उससे 4-5 दिन पहले पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोट करेंगे.
इसके लिए आयोग ने 25, 26, 27, 28 मई (चार दिन) की तारीख तय की है. इससे पहले आयोग इन सभी मतदाताओं से सहमति पत्र भरवा रहा है. इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। वे कैसे वोट करना चाहते हैं. अगर वे घर बैठे वोट देना चाहते हैं.
इसके लिए वे पोस्टल बैलेट के लिए सहमति पत्र भर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या वे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आना चाहते हैं। चुनाव आयोग बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से पोस्टल बैलेट पेपर के लिए फॉर्म 12 भरवाकर सहमति ले रहा है. इस फॉर्म को कोई भी व्यक्ति घर बैठे डाउनलोड कर सकता है और वह स्वयं या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस फॉर्म को नजदीकी चुनाव आयोग कार्यालय में जमा कर सकता है।
इसके साथ ही बता दें कि चुनाव आयोग ने यह भी व्यवस्था की है कि जब दिव्यांग या 85 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक डाक मतपत्र से मतदान करेंगे तो मतदान केंद्र पर टीम पहुंचेगी. पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए टीम में एक बीएलओ, दो चुनाव कर्मचारी और राजनीतिक दलों के एजेंट शामिल होंगे।
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इसके साथ ही इस पूरी व्यवस्था के लिए बीएलओ घर-घर जाकर काम करेंगे, यदि संबंधित बुजुर्ग मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो परिवार के किसी सदस्य के हाथ में एक सहमति पत्र बीएलओ को दिया जाएगा। आप इस फॉर्म को भरकर चुनाव आयोग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं. इस फॉर्म के आधार पर चुनाव आयोग के अधिकारी घर पहुंचेंगे और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता वोट कर सकेंगे.
(For more news apart from Lok Sabha Election 2024 voters aged 85+ In punjab will be able to cast their vote before June 1, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)