मजीठिया ने आज एसआईटी को नया जवाब भेजा है. जिसमें कहा गया है कि उसकी चंडीगढ़ में एक मामले में पेशी है।
Bikram Singh Majithia News: वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने मंगलवार को तीसरी बार पटियाला में एसआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। 20 जुलाई को भी मजीठिया को जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन बिक्रम मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर एसआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था.
मजीठिया ने आज एसआईटी को नया जवाब भेजा है. जिसमें कहा गया है कि उसकी चंडीगढ़ में एक मामले में पेशी है। जिसमें आरोप लगाए जाने हैं. इस मामले में कोर्ट ने सभी को पेश होने को कहा है.
इसके साथ ही 20 जुलाई को भेजे जवाब में मजीठिया ने कहा था कि नियमित जमानत को लेकर 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला पेश करने की तैयारी करनी है और इसलिए वह नई दिल्ली में हैं। जिसके चलते उनकी तारीख 23 जुलाई के बाद रखी जाए। जिसके बाद एसआईटी ने दोबारा 30 जुलाई के लिए समन भेजा.
इसके साथ ही दो हफ्ते पहले मानहानि केस की सुनवाई के दौरान मजीठिया अमृतसर की कोर्ट में पहुंचे थे और एसआईटी पर ही सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि एसआईटी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कठपुतली है. गृह मंत्रालय भगवंत मान के पास है और पुलिस अधिकारियों के तबादलों की जिम्मेदारी भी भगवंत मान के पास है. इनकी जांच डीजीपी स्तर से शुरू हुई और अब जांच इंस्पेक्टर स्तर तक पहुंच गई है.
पिछले महीने एसआईटी ने बिक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस जारी किया था, जब उन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है.
हालांकि, हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई. कोर्ट ने 8 जुलाई तक एसआईटी को उनसे पूछताछ करने पर रोक लगा दी थी लेकिन 8 जुलाई को जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो एसआईटी ने जारी समन वापस ले लिया. इसके बाद उन्हें 18 जुलाई के लिए दोबारा समन जारी किया गया लेकिन उस दिन भी उन्होंने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि उनकी अमृतसर में कोर्ट में तारीख है.
पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला 3 साल पहले 20 दिसंबर 2021 को कांग्रेस सरकार के दौरान दर्ज किया था. इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा. 5 महीने जेल में रहने के बाद, मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत दे दी गई। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि जिस मामले में वह जेल में थे, उस मामले में कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है. साथ ही इस मामले में उनसे कोई बरामदगी भी नहीं हुई है.
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