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Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को CBI की याचिका में पक्षकार बनने की दी अनुमति
Published : Mar 10, 2026, 4:44 pm IST
Updated : Mar 10, 2026, 4:44 pm IST
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SC allows Unnao rape survivor to be party in CBI plea
SC allows Unnao rape survivor to be party in CBI plea

सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका में पीड़िता को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है।

Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप पीड़िता को सीबीआई की उस याचिका में पक्षकार बनने की अनुमति दे दी, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा के निलंबन को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में 2017 के उन्नाव रेप मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सोमवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुआ।

बेंच ने पीड़िता को मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए फैसले के अनुसार, पीड़ित को उन कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है जो उसके हितों को प्रभावित करती हैं। सीजेआई ने कहा कि पीड़िता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।

बेंच ने दोषी की उम्रकैद की सजा के निलंबन के खिलाफ हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया। हालांकि, अदालत ने रेप पीड़िता के एक रिश्तेदार की उस हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी जान और आजादी को खतरा होने की बात कही थी।

बेंच ने कहा कि वह सीबीआई की याचिका में हस्तक्षेप करने के बजाय अलग से कानूनी उपाय अपना सकते हैं और सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने उनके आवेदन का निपटारा कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं की, क्योंकि सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मौजूद नहीं थे।

सेंगर की ओर से वकील एन. हरिहरन ने मामले को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के कारण उनके मुवक्किल को मिली स्वतंत्रता सीमित हो गई है। इस पर बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख जल्द ही तय की जाएगी।

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