'उसने मां की हत्या की, अंगो को पकाया और खाया, यह नरभक्षण का...', बॉम्बे High Court का दोषी की मौत की सजा पर मोहर

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'उसने मां की हत्या की, अंगो को पकाया और खाया, यह नरभक्षण का...', बॉम्बे High Court का दोषी की मौत की सजा पर मोहर
Published : Oct 2, 2024, 3:57 pm IST
Updated : Oct 2, 2024, 3:57 pm IST
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HC confirms death penalty on man for killing mother eating body parts News in Hindi
HC confirms death penalty on man for killing mother eating body parts News in Hindi

कोर्ट ने इसे नरभक्षण का मामला बताया . 

Bombay High Court Confirms Death Penalty Imposed on man for killing mother, eating body parts News in Hindi: 'दोषी ने न केवल अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसके शरीर के अंगों मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे  और आंत को भी बाहर निकाल लिया और उन्हें तवे पर पका रहा था। उसने मां की पसलियां पका ली थीं और उसका हृदय पकाने वाला था। यह नरभक्षण का मामला है'. यह बात बंबई हाई कोर्ट ने उस मामले पर आरोपी को मिली फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए कही जिसमें व्यक्ति को अपनी मां की हत्या कर. उसके शव के कुछ अंगों को पकाकर खा लिया था. कोर्ट ने इसे नरभक्षण का मामला बताया . 

बता दे कि यह मामला 2017 का है. बंबई उच्च न्यायालय ने उस राक्षस को अपनी मां की हत्या करने और उसके शरीर के कुछ अंगों को कथित तौर पर पका के खाने के मामले में कोल्हापुर की एक अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. निचली अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने कहा कि यह नरभक्षण का मामला है.

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एक खंडपीठ ने कहा कि दोषी सुनील कुचकोरवी की फांसी की सजा की पुष्टि की जाती है. पीठ के अनुसार दोषी में सुधार की कोई संभावना नहीं है. 

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है. दोषी ने न केवल अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसने उसके शरीर के अंगों - मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत को भी निकाल लिया और उन्हें एक बर्तन में पका रहा था.’ खंडपीठ ने कहा, ‘उसने उसकी पसलियां पकाई थीं और उसका हृदय भी पकाने वाला था. यह नरभक्षण का मामला है.’

 उच्च न्यायालय ने कहा कि दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नरभक्षण करने की प्रवृत्ति होती है. खंडपीठ ने कहा, ‘अगर उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो वह जेल में भी इसी तरह का अपराध कर सकता है.’ 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरेपी सुनील कुचकोरवी ने 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर शहर में अपने घर पर 63 साल की मां यल्लमा रमा कुचकोरवी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी. बाद में, उसने शव के टुकड़े किए और कुछ अंगों को कड़ाही में पका कर खाया. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी की मां ने उसे शराब खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था. सुनील कुचकोरवी को 2021 में कोल्हापुर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. बता दे कि वह यरवदा जेल (पुणे) में बंद है.

 (For more news apart from Bombay High Court Confirms Death Penalty Imposed on man for killing mother, eating body parts News in Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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