30 मार्च को अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।"
Rajasthan News: राजस्थान के करौली जिले में एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक बलात्कार पीड़िता को अपनी चोटें दिखाने के लिए अपने कपड़े उतारने के लिए कहने पर मामला दर्ज किया गया है।
डीएसपी (एससी/एसटी) सेल मीना ने बताया कि रेप पीड़िता ने 30 मार्च को हिंडौन के स्थानीय कोर्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट ने उसे अपनी चोटें दिखाने के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा था. अधिकारी ने कहा, "उसने अपने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया और 30 मार्च को अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।" मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है.
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उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 345 एवं एस.सी./एस.टी. श्रेणी के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, दलित महिला के साथ 19 मार्च को कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और 27 मार्च को हिंडन सदर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पंजीकृत किया गया था.
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