
इसके अलावा, कंपनियों ने बाइक टैक्सी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट विनियामक ढांचे की अपील की थी
Karnataka Rapido and Ola Bike Service News In Hindi: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रैपिडो सहित बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को छह सप्ताह के भीतर पूरे राज्य में अपना परिचालन बंद करने का निर्देश दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति बी श्याम प्रसाद द्वारा सुनाया गया यह फैसला इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है।
कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत का यह फैसला रैपिडो की मूल कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उबर और ओला (एएनआई टेक्नोलॉजीज) जैसे प्रमुख राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने के बाद आया है। याचिकाकर्ताओं ने बाइक टैक्सियों के लिए आधिकारिक मान्यता मांगी थी, जिसमें अधिकारियों से आंतरिक दहन इंजन (ICE) दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकरण की अनुमति देने का आग्रह किया गया था।
इसके अलावा, कंपनियों ने बाइक टैक्सी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट विनियामक ढांचे की अपील की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उनके संचालन को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। रैपिडो, जो पहले से ही कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं दे रही थी, ने अदालत से अधिकारियों को अपने व्यवसाय को बाधित करने से रोकने का अनुरोध किया था।
(For Ore News Apart From Bike taxis will no longer run in Karnataka News In Hindi, Stay Tuned To Spokesman Hindi)