New Delhi: दिल्ली फोरम ने ग्राहक को परेशान करने के लिए टेलीकॉम कंपनी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया

खबरे |

खबरे |

New Delhi: दिल्ली फोरम ने ग्राहक को परेशान करने के लिए टेलीकॉम कंपनी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया
Published : Jul 7, 2024, 12:11 pm IST
Updated : Jul 7, 2024, 12:11 pm IST
SHARE ARTICLE
Delhi forum fines telecom firm 5 Lakh for harassing customer News
Delhi forum fines telecom firm 5 Lakh for harassing customer News

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने सितंबर 2014 में अपने फैसले में 5 लाख रुपये का दंडात्मक मुआवजा लगाया।

New Delhi: दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (SCDRC) ने हाल ही में एक प्राइवेट टेलेकोम सेवा प्रोवाइडर पर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज़युमर कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है, जो एक ग्राहक को फोन कॉल करके परेशान करने और बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर उसकी सेवाएँ काट देने के लिए लगाया गया था। जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और जुडिशियल मेंबर पिंकी वाले स्टेट कमीशन ने 1 जुलाई, 2024 के आदेश में कहा कि कंपनी न केवल अपनी सेवाएँ प्रदान करने में लापरवाही थी, बल्कि उसने ग्राहक को परेशान करने के लिए अपने पद का भी गलत इस्तेमाल किया। इसने कहा कि उसे 2014 में पारित डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के फैसले में कोई "कमज़ोरी" नहीं मिली।

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने सितंबर 2014 में अपने फैसले में 5 लाख रुपये का दंडात्मक मुआवजा लगाया। जिसमें उसने 3 लाख रुपए स्टेट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करने और शेष 2 लाख रुपए शिकायतकर्ता को "अत्यधिक और जानबूझकर अपमान, मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न, गलत कनेक्शन के कारण सेवाओं के लाभ की हानि और मुकदमेबाजी खर्च" के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता जसमीत सिंह पुरी (अब स्वर्गवासी) को मार्च 2013 में कंपनी ने बताया कि इंटरनेट और फोन सेवाओं के लिए उन्होंने जो चेक दिया था, वह 4,995 रुपये के बिल के लिए पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। हालांकि, पुरी, जो उस समय एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) के रूप में काम करते थे, ने टेलेकोम सेवा प्रोवाइडर के अधिकारियों से बैंक से जांच करने के लिए कहा और स्टेटमेंट में दिखाया गया कि राशि कंपनी के खाते में जमा की गई थी।

इसके बावजूद, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने भुगतान की रसीद स्वीकार नहीं की और मई 2013 में उनकी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और उन्हें 7,549 रुपये का भुगतान करने की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा। कंपनी ने पुरी द्वारा राशि के भुगतान के बारे में किए गए संचार पर कोई ध्यान दिए बिना इंटरनेट और फोन सेवाएं भी काट दीं।

कमिशन ने कहा कि सेवा प्रोवाइडर ने न तो कोई सबूत पेश किया है जिससे पता चले कि उन्होंने ग्राहक की शिकायतों और जवाबों की कोई जांच की है और न ही उन्होंने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा, ग्राहक से इस बारे में शिकायत मिलने के बाद भी, उसे कॉल करना बंद करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहा।

(For more news apart from Delhi forum fines telecom firm ₹5 L for harassing customer News in Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)

Tags: delhi news

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE
Advertisement

 

राणा गुरजीत सिंह और राजा वड़िंग के बारे में क्या बोले बरिन्दर सिंह ढिल्लों

09 Apr 2025 5:26 PM

थार वाली महिला कांस्टेबल के बाद इंस्पेक्टर से 1 किलो चिट्टा बरामद

08 Apr 2025 6:59 PM

Punjab Latest Top News Today देखिये खास खबरें,Spokesman TV | LIVE

08 Apr 2025 6:56 PM

मनोरंजन कालिया हमला मामले में पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 घंटे में सुलझी गुत्थी!

08 Apr 2025 6:54 PM

अमृतसर में हो रही समलैंगिक परेड को लेकर छिड़ा विवाद |Gay Parade in Amritsar

08 Apr 2025 5:45 PM

Spokesman Di Sath :इस गांव में फैक्ट्री बांट रही है मौत! हर घर में कैंसर, पीलिया के मरीज| Nimrat Kaur

08 Apr 2025 5:44 PM