Mumbai High Court News: 26 हफ्ते के गर्भ को गिराना चाहती थी मां, हाईकोर्ट ने किया इनकार

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Mumbai High Court News: 26 हफ्ते के गर्भ को गिराना चाहती थी मां, हाईकोर्ट ने किया इनकार
Published : Jul 9, 2024, 10:21 am IST
Updated : Jul 9, 2024, 10:21 am IST
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Mother wanted to abort her 26-week-old pregnancy, High Court refused News
Mother wanted to abort her 26-week-old pregnancy, High Court refused News

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जब वह अपने अलग हो चुके पति से तलाक लेने की प्रक्रिया में थी, तब वह अपने दोस्त से गर्भवती हो गई।

Mumbai High Court News:   मुंबई हाइ कोर्ट ने  'न्यायिक विवेक' का हवाला देते हुए 28 वर्षीय महिला को 26 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।  

अदालत ने रेखांकित किया ऐसे मामलों में बायोलॉजिकल पिता को महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सजा में बराबर हिस्सा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जब वह अपने अलग हो चुके पति से तलाक लेने की प्रक्रिया में थी, तब वह अपने दोस्त से गर्भवती हो गई।

जस्टिस एस.एस.गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने याचिकाकर्ता महिलाओं के सामने आने वाली कठिन स्थिति पर खेद व्यक्त किया और बायोलॉजिकल पिता  की समान जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की कमी को रेखांकित किया।

(For more news apart from Mother wanted to abort her 26 week-old pregnancy, High Court refused News in Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)

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