पत्नी से अलग रह रहे पति को पालतू कुत्तों के लिए भी देना होगा भरण-पोषण भत्ता : कोर्ट

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पत्नी से अलग रह रहे पति को पालतू कुत्तों के लिए भी देना होगा भरण-पोषण भत्ता : कोर्ट
Published : Jul 11, 2023, 7:07 pm IST
Updated : Jul 11, 2023, 7:07 pm IST
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 Image: For representation purpose only.
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मामले में एक महिला ने अपने अलग हो रहे पति से गुजारा भत्ता मांगा है और कहा है कि...

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में कहा कि पालतू जानवर लोगों को स्वस्थ जीवन जीने और रिश्तों में संघर्ष के कारण होने वाले भावनात्मक तनाव से उबरने में मदद करते हैं। इस मामले में एक महिला ने अपने अलग हो रहे पति से गुजारा भत्ता मांगा है और कहा है कि उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और तीन पालतू कुत्ते भी उस पर निर्भर हैं.

मामले मं बांद्रा अदालत के मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने 20 जून को दिए अपने अंतरिम आदेश में व्यक्ति को अपनी पत्नी को 50,000 रुपये गुजारा भत्ता के तौर पर देने का आदेश दिया था। उन्होंने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि पालतू जानवर का भरण-पोषण भत्ता नहीं दिया जा सकता। 

मजिस्ट्रेट ने कहा, ''मैं इन दलीलों से सहमत नहीं हूं. पालतू जानवर भी सभ्य जीवनशैली का अभिन्न अंग हैं। स्वस्थ मानव जीवन के लिए पालतू जानवर आवश्यक हैं क्योंकि वे रिश्तों के टूटने के कारण होने वाली भावनात्मक कमी से राहत दिलाते हैं। दोनों की शादी 1986 में हुई थी.

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