प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून, 2023 को बालाजी को नौकरी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
Senthil Balaji's bail plea rejected for the third time News: धनशोधन मामले में पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका यहां की सत्र अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। यह तीसरा मौका था जब अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि इस मामले की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून, 2023 को बालाजी को नौकरी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। यह घोटाला पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान का है जब वह परिवहन मंत्री थे।
गिरफ्तारी के तुरंत बाद, शहर के एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई थी। बाद में, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत समय-समय पर उसकी रिमांड अवधि बढ़ाती रही है। अगस्त में, केंद्रीय एजेंसी ने बालाजी के खिलाफ 3000 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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