MP News: इंदौर में शर्मसार करने वाला कृत, पिकनिक गए आर्मी अफसरों को बनाया बंधक, महिला मित्र के साथ किया रेप

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MP News: इंदौर में शर्मसार करने वाला कृत, पिकनिक गए आर्मी अफसरों को बनाया बंधक, महिला मित्र के साथ किया रेप
Published : Sep 12, 2024, 11:44 am IST
Updated : Sep 12, 2024, 11:44 am IST
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MP News: Embarrassing act in Indore, army officers who went for picnic held hostage, female friend raped
MP News: Embarrassing act in Indore, army officers who went for picnic held hostage, female friend raped

हमलावरों ने कार में बैठे दोनों व्यक्तियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था।

MP News:  समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में दो युवा भारतीय सेना अधिकारियों की पिटाई और उनकी दो महिला मित्रों में से एक के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है. ये सभी पिकनिक पर गए थे.  इस शर्मसार करने वाले कृत को पिकनिक प्वाइंट पर पहुंचे कुछ अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया.

बड़गोंडा पुलिस थाने के प्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिरोरे ने बताया कि 23 और 24 वर्षीय दो अधिकारी महू छावनी शहर के इन्फैंट्री स्कूल में यंग ऑफिसर्स (वाईओ) का कोर्स कर रहे थे। वे अपनी दो महिला मित्रों के साथ मंगलवार को पिकनिक मनाने गए थे।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को करीब 2 बजे 6-7 लोगों का एक ग्रुप महू-मंडलेश्वर रोड पर स्थित पिकनिक स्थल के पास पहुंचा और कार में बैठे एक अधिकारी और उसकी महिला मित्र की पिटाई शुरू कर दी। शोरगुल सुनकर पहाड़ी की चोटी पर मौजूद अन्य अधिकारी और महिला मौके पर पहुंचे।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार , जिसमें एक अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला दिया गया है, हमलावरों ने कार में बैठे दोनों व्यक्तियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था।

उन्होंने दूसरे अधिकारी से 10 लाख रुपए की फिरौती लाने को भी कहा। इसके बाद, अधिकारी ने इस अवसर का लाभ उठाकर महू में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को सतर्क कर दिया। पुलिस की एक टीम को इलाके में भेजा गया, लेकिन तब तक हमलावर इलाके से भाग चुके थे।

सेना के अधिकारियों और उनकी महिला मित्रों को महू सिविल अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि महिलाओं में से एक के साथ बलात्कार किया गया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार), 310-2 (डकैती), 308-2 (जबरन वसूली) और 115-2 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी ने अखबार को बताया कि अब तक छह संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। इनमें से दो को हिरासत में लिया गया है।

इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के खिलाफ 2016 में लूट का मामला दर्ज है।

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