Bombay High Court News: कोर्ट ने 12 साल की रेप पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत, भाई ने ही किया था दुष्कर्म

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Bombay High Court News: कोर्ट ने 12 साल की रेप पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत, भाई ने ही किया था दुष्कर्म
Published : May 14, 2024, 3:39 pm IST
Updated : May 14, 2024, 3:39 pm IST
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Bombay High Court allow s abortion to 12 year old rape victim news in hindi
Bombay High Court allow s abortion to 12 year old rape victim news in hindi

जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में मानवीय आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

Bombay High Court News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 12 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। पीड़िता 25 हफ्ते 4 दिन की गर्भवती है और कोर्ट ने उसके कल्याण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है. न्यायमूर्ति संदीप मार्ने और न्यायमूर्ति नीला गोखले की अवकाश पीठ ने जेजे अस्पताल मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए कहा कि पीड़िता नाबालिग है और उसकी भलाई और सुरक्षा सर्वोपरि है।  

जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में मानवीय आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। इससे पहले 9 मई को हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को लड़की की जांच करने का निर्देश दिया था. लड़की की मां ने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) की अनुमति मांगी थी, क्योंकि गर्भपात की कानूनी सीमा 24 सप्ताह है और उनकी बेटी गर्भधारण की अवधि पार कर चुकी है . वहीं कोर्ट ने गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दे दी है. 

भाई ने ही किया था दुष्कर्म

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2 मई को लड़की को पेट में दर्द की शिकायत हुई. इसके बाद लड़की की मां उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई. लड़की ने अपनी मां को बताया कि पिछले साल अक्टूबर में जब घर पर कोई नहीं था तो उसके 14 साल के बड़े भाई ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. उसने उसे धमकी भी दी और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। 

मां की शिकायत पर बेटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे किशोर गृह भेज दिया गया. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि लड़की काफी समय तक इस तथ्य से अनजान थी कि वह गर्भवती थी.

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक मेडिकल गर्भपात की अनुमति है। यह विवाहित महिलाओं, बलात्कार पीड़ितों, विकलांग महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को ऐसा करने की अनुमति देता है। यदि गर्भ 24 सप्ताह से अधिक का हो तो मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भपात के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। 

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