चौरसिया को 19 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने अधिकारी सचिव सौम्या चौरसिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा हैं.
रायपुर : छत्तीसगढ़ की एक विशेष अदालत ने कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय की उपसचिव सौम्या चौरसिया को पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अधिवक्ताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी।
चौरसिया के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने सौम्या चौरसिया को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके अनुसार चौरसिया को 19 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य की कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली अधिकारी माने जाने वाली चौरसिया को ईडी ने पूछताछ के बाद धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो दिसंबर को गिरफ्तार किया था। तब से वह ईडी की हिरासत में थी।
आयकर विभाग की एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने धनशोधन जांच शुरू की थी।
ईडी ने अपनी जांच के तहत अक्टूबर में राज्य के कई शहरों में छापेमारी की थी। इसके बाद आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में नौ दिसंबर को रायपुर की विशेष अदालत में एक अभियोजन परिवाद पेश किया था। इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी विश्नोई तथा तीन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने परिवाद में उल्लेख किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों के संगठित समूह द्वारा राज्य में कोयला ढुलाई के लिए 25 रुपये प्रति टन की अवैध उगाही की जा रही थी।