![Builder Vinod Bagai jailed for not giving flats to people after taking money. Builder Vinod Bagai jailed for not giving flats to people after taking money.](/cover/prev/6nprglf0rrg604b2too53eba36-20221116162921.Medi.jpeg)
बगई आवेदक को मुआवजा देने में विफल रहा इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में और फिर सेंट्रल जेल, अंबाला ले जाया गया।
Punchkula: हरियाणा स्टेट कंज्यूमर फोरम, पंचकुला ने मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म, सेक्टर 20 के प्रबंध निदेशक विनोद बगई को एक साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
बगई आवेदक को मुआवजा देने में विफल रहा इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में और फिर सेंट्रल जेल, अंबाला ले जाया गया।
बगई सेक्टर 7 का रहने वाला है। उसके भाई वीरेंद्र बगई को सितंबर में दोषी ठहराया गया था और विनोद के बारे में फैसला सुरक्षित रखा गया था। यह फैसला बरवाला, पंचकूला के रणबीर सिंह की शिकायत के बाद आया है।
आदेशों के अनुसार, विनोद बगई को 2017 में रणबीर को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 47.72 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उस समय, उपभोक्ता फोरम ने यह भी निर्देश दिया था कि यदि रियल एस्टेट मालिक पैसा देने में विफल रहा निर्धारित समय के भीतर, तो शिकायतकर्ता प्रति वर्ष 15 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पाने का हकदार होगा
उन्होने एक बार में केवल 11 लाख रुपये का भुगतान किया और वें 1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने में विफल रहे। इसके बाद उन्होंने मार्च, 2020 में उपभोक्ता फोरम में निष्पादन आवेदन दायर किया। कार्यवाही के दौरान विनोद बगई के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था।
आदेश में कहा गया है कि विनोद रणबीर को बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे थे और यह स्पष्ट रूप से उपभोक्ता संरक्ष अधिनियम का दुरुपयोग है।