हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी के तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट (www.investharyana.in) पर लाइव कर दिया गया है।
हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरूहो चुकी है। बता दें कि शुरूआत में अभी 12 स्कीमें ही शुरू की गई हैं। जिसके लिए आपको सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई ही करना होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खरीदारों और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया , इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ग्राहकों को मिलेंगी ये छूट :
1. 15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 6 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
2. 15 से 40 लाख रुपये तक की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 3 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
3. 40 से 70 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 10 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
4. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को देगी ये छूट:
1. कंपनियों को 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट GST की छूट देंगे।
2. स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट।
3. 20 साल के लिए इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट ।
4. राज्य में माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में पहली 20 इकाइयों को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, जो भी कम होगा, उतनी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
5. हरियाणा ईवी पॉलिसी के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को मौजूदा निर्माता इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25 प्रतिशत की बुक वैल्यू के 2 करोड़ तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी के तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट (www.investharyana.in) पर लाइव कर दिया गया है।
मिलने वाली सेवाएं :
मिलने वाली सेवाओं में खरीद प्रोत्साहन,चार्जिंग और बैटरी स्वेपिंग स्टेशन योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, विद्युत शुल्क छूट, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति,पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन अनुदान योजना, R एंड D प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना शामिल किया गया हैं।