असम: मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा

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असम: मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा
Published : Dec 18, 2022, 1:33 pm IST
Updated : Dec 18, 2022, 1:33 pm IST
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Assam: Man gets 20 years in jail for drug trafficking
Assam: Man gets 20 years in jail for drug trafficking

असम पुलिस की एक टीम ने दिसंबर 2020 में अली को उसके आवास से गिरफ्तार किया था और उसके पास से करीब 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर ..

नगांव (असम) : असम के नगांव जिले में एक अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दोषी व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलकमल नाथ ने शनिवार को दोषी अबील अली पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अली को 18 महीने और जेल में रहना होगा।

असम पुलिस की एक टीम ने दिसंबर 2020 में अली को उसके आवास से गिरफ्तार किया था और उसके पास से करीब 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर और भांग तथा 10 लाख रुपये नकदी बरामद की थी।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘खुशखबरी... मादक पदार्थ तस्कर हबील अली को नगांव पुलिस ने दो किलोग्राम हेरोइन, 100 किलोग्राम गांजा और एक किलोग्राम भांग की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसके पास से 10 लाख रुपये नकदी भी बरामद की थी। उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जो मादक पदार्थ के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत बनाएगा। असम पुलिस को बधाई।’’.

Location: India, Assam, Nagaon

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ROZANASPOKESMAN

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