मप्र : ‘‘फोन कॉल और एसएमएस से तीन तलाक’’ पर शौहर के खिलाफ मामला दर्ज

खबरे |

खबरे |

मप्र : ‘‘फोन कॉल और एसएमएस से तीन तलाक’’ पर शौहर के खिलाफ मामला दर्ज
Published : Jan 19, 2023, 12:06 pm IST
Updated : Jan 19, 2023, 12:06 pm IST
SHARE ARTICLE
MP: Case filed against husband for
MP: Case filed against husband for "triple talaq through phone call and SMS"

महिला के शौहर इमरान ने दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म करने की नीयत से उसे कथित रूप से फोन कॉल और एसएमएस के जरिये ‘‘तलाक, तलाक, तलाक" कहा।

इंदौर (मध्यप्रदेश) : इंदौर में एक महिला को फोन कॉल और एसएमएस से तीन तलाक देने के आरोप में उसके शौहर पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 

उप निरीक्षक मनीषा दांगी ने बताया कि शहर के खजराना क्षेत्र में रहने वाली महिला की शिकायत पर उसके शौहर इमरान (32) के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है। 

दांगी ने बताया कि पीड़ित महिला ने इमरान से तीसरा निकाह किया था और पिछली दो शादियों से उसके तीन बच्चे हैं, जबकि इमरान के बारे में पता चला है कि वह इंदौर निवासी महिला के अलावा तीन अन्य महिलाओं से भी कथित तौर पर शादी कर चुका है।

उप निरीक्षक ने बताया कि इंदौर निवासी महिला का एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिये इमरान से संपर्क हुआ था। उन्होंने आरोपों के हवाले से बताया कि इमरान ने अपने विवाहित होने की बात छिपाकर इस महिला से निकाह किया था और उसे झांसा भी दिया था कि वह उसके और पिछली शादियों से हुए उसके बच्चों के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा।

दांगी के मुताबिक जब महिला को इमरान की पिछली शादियों के बारे में पता चला, तो उसने आरोपी के सामने कड़ी आपत्ति जताई जिससे दोनों के बीच अनबन रहने लगी। 

उन्होंने बताया कि महिला के शौहर इमरान ने दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म करने की नीयत से उसे कथित रूप से फोन कॉल और एसएमएस के जरिये ‘‘तलाक, तलाक, तलाक" कहा।

उप निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

Amritpal Singh को जेल में ही रहना पड़ेगा, Advocate ने बताया बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे हाईकोर्ट!

21 Apr 2025 5:40 PM

150 किलों के मालिक पिता-पुत्र की हत्या मामले में मामे ने किए बड़े खुलासे| Muktsar double murder

21 Apr 2025 5:36 PM

सांसद अमृतपाल की सहयोगी पपलप्रीत रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश

18 Apr 2025 7:02 PM

पंजाब की ताजा खबरें | देखिये क्या है खास। Spokesman TV | LIVE

18 Apr 2025 7:00 PM

बड़ी खबर: सांसद अमृतपाल को लेने पंजाब पुलिस रवाना, अजनाला कोर्ट में होगी पेशी, देखें LIVE

18 Apr 2025 6:57 PM

भाजपा नेता विनीत जोशी ने अमृतपाल सिंह पर लगाए गए NSA को हटाने का किया विरोध

18 Apr 2025 5:59 PM