बेंगलुरु शहर पुलिस विभाग के एक निर्देश के अनुसार, सभी शराब की दुकानें बुधवार, 24 अप्रैल को शाम 5 बजे से 26 अप्रैल की आधी रात तक बंद रहेंगी।
Bengaluru Dry Day News In Hindi: बेंगलुरु शहर तीन शुष्क दिनों के लिए तैयारी कर रहा है क्योंकि अधिकारियों ने 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले शहर में सभी शराब की बिक्री को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। ऐसें में प्रशासन ने सख्त निर्देश भी जरी करें है, जिसको लेकर कार्रवाई की बात भी सामने आई है।
शराब बिक्री पर प्रतिबंध का समय
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु शहर पुलिस विभाग के एक निर्देश के अनुसार, सभी शराब की दुकानें बुधवार, 24 अप्रैल को शाम 5 बजे से 26 अप्रैल की आधी रात तक बंद रहेंगी।
3 जून को मतगणना के दिन अतिरिक्त शराबबंदी
मतदान के बाद, मतगणना प्रक्रिया के कारण 3 जून की रात 12 बजे से 4 जून की रात 12 बजे तक शराब की बिक्री निलंबित रहेगी। इस अवधि के दौरान, दुकानों, बार, होटल, रेस्तरां और शराबखाने सहित प्रतिष्ठानों को मादक पेय बेचने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
बेंगलुरु में धारा 144 लगाई जाएगी
प्रकाशन में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की आधी रात तक बेंगलुरु शहर आयुक्तालय सीमा के भीतर लागू की जाएगी।
आदेश में पांच व्यक्तियों से अधिक के जमावड़े, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों, घातक हथियारों और विस्फोटकों को रखने, पुतले प्रदर्शित करने और जलाने, उत्तेजक भाषण देने और सार्वजनिक रूप से राजनीतिक नारे लगाने पर प्रतिबंध निर्दिष्ट किया गया है।
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