आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (1) (छेड़छाड़) और गोवा बाल अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पणजी: गोवा में चलती ट्रेन में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरहसल यह घटना रविवार को घटी, जब ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से केरल के कोचुवेली जा रही थी। घटना की सूचना मिलने पर गोवा पुलिस की कोंकण रेलवे इकाई ने आरोपी (37) को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने पीड़िता की मां द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने उत्तर गोवा में पेरनेम के पास चलती ट्रेन में लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। अधिकारी ने पीड़िता की उम्र का उल्लेख किए बिना बताया कि लड़की अपने परिवार के साथ मंगलुरु (कर्नाटक) जा रही थी और ठाणे (महाराष्ट्र) का रहने वाला आरोपी भी अपने परिवार के साथ उसी ट्रेन में सवार था।
आरोपी को दक्षिण गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (1) (छेड़छाड़) और गोवा बाल अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।