दोषी व्यक्ति पीड़ित के पिता को जानता था जो पेशे से एक पत्रकार है ।
हैदराबाद : तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की एक अदालत ने अक्टूबर 2020 में फिरौती के लिए नौ साल के एक बच्चे का अपहरण करने और इसके बाद उसकी हत्या करने के मामले में 22 साल के एक युवक को मौत की सजा सुनाई है। जिला सत्र अदालत न्यायाधीश ने ऑटोमाबाइल मैकेनिक के तौर पर काम करने वाले एम. सागर को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनायी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 18 अक्टूबर 2020 को महबूबाबाद शहर में नाबालिग बच्चे का अपहरण कर लिया। दोषी व्यक्ति पीड़ित के पिता को जानता था जो पेशे से एक पत्रकार है ।
इसके बाद आरोपी लड़के को अपनी बाइक पर बैठाकर अन्नाराम गांव की एक पहाड़ी पर ले गया और उसने उसे नींद की गोलियां देने के बाद इस डर से गला घोंटकर मार डाला कि लड़का उसकी पहचान उजागर कर देगा। बाद में, सागर ने अपने मोबाइल फोन से लड़के के माता-पिता को फोन किया और उनके बेटे को छोड़ने के लिए 45 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। आरोपी ने हत्या के साक्ष्य मिटाने के लिए लड़के के शव को जला दिया।
पुलिस ने बताया कि सागर को इस बात की जानकारी मिली कि बच्चे के माता-पिता ने एक संपत्ति खरीदी है, इसके बाद उसने आसानी से पैसा कमाने की योजना बनाई और इस अपराध को अंजाम दिया।