RTI कार्यकर्ता ने मांगी जानकारी तो जवाब में मिला 40 हजार पेज, कागजों से भरी गाड़ी

खबरे |

खबरे |

RTI कार्यकर्ता ने मांगी जानकारी तो जवाब में मिला 40 हजार पेज, कागजों से भरी गाड़ी
Published : Jul 30, 2023, 1:54 pm IST
Updated : Jul 30, 2023, 1:54 pm IST
SHARE ARTICLE
Man gets 40000-page answer to RTI plea in MP
Man gets 40000-page answer to RTI plea in MP

सूचना के अधिकार का नियम है कि संबंधित विभाग को  30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी होती है.

इंदौर: जब इंदौर में एक RTI कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत कोरोना काल में टेंडर और बिलों के भुगतान की जानकारी मांगी तो स्वास्थ्य विभाग ने कार्यकर्ता को 40 हजार पन्ने सौंप दिए. जानकारी लेने आए कार्यकर्ता की गाड़ी कागजों से भरी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने देर से जानकारी दी, इसलिए दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने पर विभाग पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यदि सूचना निर्धारित समय के भीतर प्रदान की गई होती, तो याचिकाकर्ता को प्रति पृष्ठ 2 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता था।

दरअसल, इंदौर की RTI कार्यकर्ता धर्मेंद्र शुक्ला ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) के समक्ष एक याचिका दायर कर कोविड महामारी के दौरान दवाओं, उपकरणों और संबंधित सामग्रियों की खरीद के लिए प्राप्त निविदाओं और बिलों के भुगतान का विवरण मांगा गया था, लेकिन उन्हें निर्धारित समय के भीतर विवरण नहीं मिला। 

सूचना के अधिकार का नियम है कि संबंधित विभाग को  30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी होती है. यदि समय सीमा में कोई विभाग जानकारी नहीं देता है तो इसके ऊपर अधिकारी के पास प्रथम अपील लगानी होती है. 

शुक्ला ने कहा कि उन्हें एक माह के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, इसलिए उन्होंने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी शरद गुप्ता से संपर्क किया, जिन्होंने याचिका स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि उन्हें जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपने खर्चे पर दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराकर याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी दी, जब वह दस्तावेज लेने गया तो हैरान रह गया. उनकी पूरी गाड़ी कागजों से भरी हुई थी। सिर्फ ड्राइवर की सीट खाली थी. वे दस्तावेज लेकर घर आ गए हैं और अब उनका अध्ययन करेंगे।

दूसरी ओर राज्य स्वास्थ्य विभाग के अपीलीय पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक मो. शरद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने आदेश दिया है कि सूचना नि:शुल्क दी जाये. उन्होंने CMHO का समय पर सूचना नहीं देने के कारण सरकारी खजाने को 80 हजार रुपये का नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ Kisana ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ, ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ Kisana ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?

20 Dec 2024 5:46 PM

ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀ- Khanauri border ਤੋ ਗਰਜਿਆ Lakha Sidhana | Appeal

19 Dec 2024 5:31 PM

जगजीत सिंह दल्लेवाल की हालत बेहद गंभीर, मंच बंद

19 Dec 2024 5:30 PM

जगजीत सिंह डल्लेवाल के पक्ष में खनौरी बॉर्डर पहुंचे मूसेवाला के पिता

19 Dec 2024 5:28 PM

ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Raj Lali Gill ਦਾ Exclusive Interview

18 Dec 2024 5:42 PM

18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ Jathedar ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ - Bathinda Jathedar Harpreet Singh|Viral Video

18 Dec 2024 5:39 PM