Malegaon Blast Case Update: मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी: 17 साल बाद आया फैसला

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Malegaon Blast Case Update: मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी: 17 साल बाद आया फैसला
Published : Jul 31, 2025, 2:14 pm IST
Updated : Jul 31, 2025, 2:14 pm IST
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Malegaon Blast Case All accused acquitted Breaking Update News in Hindi
Malegaon Blast Case All accused acquitted Breaking Update News in Hindi

जांच एजेंसियों (ATS और NIA) की जांच में खामियां पाई गईं और सबूत जुटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए।

Malegaon Blast Case Breaking Update News in Hindi: 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में आज मुंबई की विशेष NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पूर्व सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित भी शामिल थे। लगभग 17 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

मामले की मुख्य बातें:

29 सितंबर 2008 को रमजान के पवित्र महीने में रात 9:35 बजे मालेगांव की अंजुमन चौक और भिक्कू चौक के बीच एक मोटरसाइकिल पर रखा बम फट गया था। वहीं इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। गौर हो कि शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने की थी, जिसके बाद 2011 में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया गया।

कोर्ट का फैसला: एनआईए कोर्ट के जस्टिस लोहाटी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और कानूनी रूप से मान्य सबूत पेश करने में विफल रहा।

सबूतों का अभाव: कोर्ट ने मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जोर दिया:

बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला।

कर्नल पुरोहित के खिलाफ RDX से जुड़े कोई साक्ष्य नहीं मिले।

यह साबित नहीं हो पाया कि धमाके वाली बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी।

जांच एजेंसियों (ATS और NIA) की जांच में खामियां पाई गईं और सबूत जुटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए।

आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता।

बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्हें 17 साल तक अपमानित किया गया और उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया। कर्नल पुरोहित ने खुद को सच्चा देशभक्त सैनिक बताया और कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया था।

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ROZANASPOKESMAN

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