दोनों भाई-बहन सिख यूथ यूके ग्रुप (SYUK) चलाते हैं।
London News In Hindi :सिख यूथ यूके समूह से जुड़ी बर्मिंघम स्थित बहन और भाई को दान की राशि में धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया और जेल की सजा सुनाई गई है बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने आज राजबिंदर कौर (55) को दो साल और आठ महीने और उसके भाई कुलदीप सिंह लाहिल (43) को चार महीने जेल और 80 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई।
दोनों भाई-बहन सिख यूथ यूके ग्रुप (SYUK) चलाते हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और 50 हजार पाउंड की राशि में हेरफेर के छह मामलों और यूके के चैरिटी अधिनियम 2011 की धारा 60 के तहत आरोप लगाए गए थे। यह जानबूझकर या लापरवाही से चैरिटी आयोग को गलत तरीके से पेश करने और गुमराह करने का मामला है।
सजा सुनाए जाने के बाद, वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के अधीक्षक ऐनी मिलर ने कहा कि राजबिंदर कौर ने बैंक में काम करने के बावजूद वित्तीय मामलों से अनभिज्ञ होने का नाटक किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एसयूके जाहिर तौर पर उसके जीवन यापन और कर्ज चुकाने के लिए धन जुटाने का एक साधन था, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो राजबिंदर कौर को स्थानीय लोगों द्वारा जन कल्याण कार्यों के लिए दी गई दान राशि चुरा रही थी।
एसयूके के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यह कार्रवाई समूह से बदले की भावना से की गई है।
(For more news apart from British Sikh brothers and sisters jailed for embezzling donations News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)