यह फैसला 9 मई, 2023 के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है,जब खान की गिरफ्तारी के बाद सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ था।
Pakistan News: पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने शुक्रवार को आठ पत्रकारों और सोशल मीडिया कमेंटेटर्स को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन लोगों को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े आतंकवाद संबंधित अपराधों में दोषी ठहराया गया। (Eight journalists and YouTubers sentenced to life imprisonment in Pakistan news in hindi)
यह सजा 9 मई 2023 को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मामलों में दी गई है, जब खान के समर्थकों ने उनकी संक्षिप्त गिरफ्तारी के बाद सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद से सरकार और सेना ने खान की पार्टी और विरोध की आवाजों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें आतंकवाद विरोधी कानूनों और सैन्य अदालतों का उपयोग करके राज्य संस्थानों पर हमले और हिंसा भड़काने के आरोप में सैकड़ों लोगों पर मुकदमा चलाया गया।
अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपियों के कृत्य पाकिस्तानी कानून के तहत आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों ने समाज में भय और अशांति फैलाई। अदालत के दस्तावेजों से यह भी पता चला कि सजा पाए ज्यादातर लोग पाकिस्तान के बाहर हैं और कार्यवाही के दौरान पेश नहीं हुए।
कौन-कौन है दोषी?
कोर्ट के फैसले के अनुसार दोषी व्यक्तियों में पूर्व सेना अधिकारी से यूट्यूबर बने आदिल राजा और सैयद अकबर हुसैन, पत्रकार वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर और शाहीन सहबाई, कमेंटेटर हैदर रजा मेहदी और एनालिस्ट मोईद पीरजादा शामिल हैं।
अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा के साथ अतिरिक्त जेल की अवधि और जुर्माना भी दिया। आदेश में कहा गया है कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो उनकी जेल की अवधि बढ़ा दी जाएगी। सभी सजाओं की पुष्टि इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी।
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