HC ने पासपोर्ट अधिकारियों को उसके नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने का निर्देश दिया।
New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पिता बच्चे के जन्म से पहले अपनी पत्नी को देता है तो बच्चे के पासपोर्ट से पिता का नाम हट सकता है. बता दें कि एकल मां के पक्ष में एक याचिका का फैसला सुनाते हुए दिल्ली HC ने पासपोर्ट अधिकारियों को उसके नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने का निर्देश दिया।
बता दें कि बच्चे की मां द्वारा याचिका में कहा गया था कि बच्चे को उसके पिता ने उसके जन्म से पहले ही छोड़ दिया था और बच्चे को उसने अकेले ही पाला है। ऐसे में मां ने कहा कि उसके पासपोर्ट से बच्चे के पिता का नाम हटाया जाए.
याचिका पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि वास्तव में यह एक ऐसा मामला होगा जहां पिता ने बच्चे को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ऐसे में HC ने यह निर्देश दिया कि बच्चे के पिता का नाम पासपोर्ट से हटा दिया जाए और पिता के नाम के बिना नाबालिग बच्चे के पक्ष में पासपोर्ट फिर से जारी किया जाए।
कोर्ट ने आगे कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है और उपनाम बदला भी जा सकता है।
बता दें कि एकल मां और उसके नाबालिग बेटे ने अपने मौजूदा पासपोर्ट से नाबालिग बच्चे के पिता का नाम हटाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।