Allahabad High Court: राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा; सिखों के खिलाफ बयान से विद्रोह भड़काने का कोई इरादा नहीं

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Allahabad High Court: राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा; सिखों के खिलाफ बयान से विद्रोह भड़काने का कोई इरादा नहीं
Published : Sep 5, 2025, 4:15 pm IST
Updated : Sep 5, 2025, 4:15 pm IST
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Rahul Gandhi told Allahabad High Court: No intention to incite rebellion by making statement against Sikhs news in hindi
Rahul Gandhi told Allahabad High Court: No intention to incite rebellion by making statement against Sikhs news in hindi

राहुल गांधी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे, यह भाषण के किसी एक वाक्य से नहीं समझा जा सकता:वकील

Rahul Gandhi News: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक दलील देते हुए दावा किया कि पिछले साल अमेरिका में अपने भाषण के दौरान उन्होंने सिख समुदाय को विद्रोह के लिए नहीं उकसाया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि लड़ाई इस बात पर है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने या गुरुद्वारों में जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय में यह दलील दी, जिसमें वाराणसी की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत को भारत में सिखों पर उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था।

गांधी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ के समक्ष दलील दी कि अदालत ने उनके पूरे भाषण पर विचार नहीं किया ताकि उनकी मंशा का पता लगाया जा सके।

वकील चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि क्या राहुल गांधी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे, यह भाषण के किसी एक वाक्य से नहीं समझा जा सकता।

राहुल गांधी ने अपनी दलील में कहा: "मैंने इससे पहले क्या कहा, इसके बाद क्या कहा, इसका ज़िक्र नहीं है... 25 शब्दों के आधार पर, मनःस्थिति का पता नहीं चलता... जब तक पूरा भाषण अदालत के सामने न हो, तब तक इरादे का पता नहीं लगाया जा सकता।"

गांधी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि वाराणसी की सत्र अदालत ने उनके तर्कों पर ध्यान नहीं दिया और यह आदेश बीएनएस की धारा 208 तक ही सीमित रहा, बजाय इसके कि मूल तर्क पर ध्यान दिया जाए कि कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।

फैसले के तरीके को विकृत बताते हुए, उन्होंने मांग की कि मामले को शुरू से ही पूरी तरह से तय करने के लिए सत्र अदालत को वापस भेज दिया जाए।

वकील चतुर्वेदी ने यह भी दलील दी कि राहुल गांधी ने किसी खास सरकार पर निशाना नहीं साधा था और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कथित भाषण देकर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने न तो पाकिस्तान का पक्ष लिया और न ही आतंकवादियों का।

इससे पहले, जुलाई में, वाराणसी की एक अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र अदालत ने एक मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सितंबर 2024 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया था कि वे सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों के आलोक में मामले की नए सिरे से सुनवाई करें।

नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपनी प्रारंभिक याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

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