Supreme Court News: सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Supreme Court News: सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
Published : Nov 7, 2024, 3:28 pm IST
Updated : Nov 7, 2024, 3:28 pm IST
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government jobs rules cannot changed midway SupremeCourt news in hindi
government jobs rules cannot changed midway SupremeCourt news in hindi

पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए।

Recruitment rules for government jobs cannot be changed midway: Supreme Court News In Hindi: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके नियमों से बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए तथा बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान- परेशान नहीं किया जाना चाहिए।(pti)

(For more news apart from Recruitment rules for government jobs cannot be changed midway: Supreme Court, stay tuned to Spokesman Hindi)

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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