समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को हटाने की याचिका खारिज

खबरे |

खबरे |

समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को हटाने की याचिका खारिज
Published : May 10, 2023, 5:45 pm IST
Updated : May 10, 2023, 5:45 pm IST
SHARE ARTICLE
फाइल फोटो
फाइल फोटो

सीजेआई ने कहा, ‘‘धन्यवाद, श्रीमान थॉमस, अर्जी खारिज की जाती है।’’

New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए जाने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई से भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को हटाए जाने की अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक विवाह को मान्यता संबंधी याचिकाओं पर आज नौवें दिन सुनवाई कर रही थी।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश अंसन थॉमस नामक एक व्यक्ति ने सीजेआई को 13 मार्च एवं 17 अप्रैल को भेजे अपने पत्रों का हवाला दिया और कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए।

सीजेआई ने कहा, ‘‘धन्यवाद, श्रीमान थॉमस, अर्जी खारिज की जाती है।’’ संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस. आर. भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई को सुनवाई से हटाने संबंधी दलीलों पर आपत्ति जताई।. इस मामले में सुनवाई जारी है।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

डल्लेवाल के गांव में चप्पे-चप्पे पर पुलिस। जगजीत डल्लेवाल के बेटे ने प्रशासन पर उठाए सवाल

28 Mar 2025 5:19 PM

काली कार में सवार तस्करों का एनकाउंटर, पहले पुलिस पर गोलियां चलाईं फिर हुआ एनकाउंटर

28 Mar 2025 5:16 PM

पंजाब की आज की ताजा खबरें | देखिये क्या है खास Spokesman TV | LIVE

27 Mar 2025 6:55 PM

Partap Singh Bajwa के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश, हरजोत सिंह बैंस ने पढ़ा प्रस्ताव

27 Mar 2025 6:53 PM

सुने जत्थेदारों की बहाली पर आरपी सिंह ने क्या कहा?

27 Mar 2025 5:56 PM

खनौरी बॉर्डर से DIG Mandeep Singh Sidhu ने किसानों का सामान चोरी होने को लेकर दी जानकारी

26 Mar 2025 5:41 PM