No-confidence Motion: जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष नहीं ला पाएगा अविश्वास प्रस्ताव; जानिए क्या कहते हैं नियम

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No-confidence Motion: जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष नहीं ला पाएगा अविश्वास प्रस्ताव; जानिए क्या कहते हैं नियम
Published : Dec 10, 2024, 5:33 pm IST
Updated : Dec 10, 2024, 5:33 pm IST
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No-confidence motion against Jagdeep Dhankhar Know rules in hindi
No-confidence motion against Jagdeep Dhankhar Know rules in hindi

विपक्ष के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि मौजूदा शीतकालीन सत्र में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 

No-confidence motion against Jagdeep Dhankhar Know rules in hindi: विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ उच्च सदन के महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। हालांकि, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। विपक्ष के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि मौजूदा शीतकालीन सत्र में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नियम क्या कहता है? 

नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन का नोटिस पीरियड जरूरी है और अब शीतकालीन सत्र में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव महज एक राजनीतिक स्टंट है।

विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया? 

इंडिया अलायंस ने आरोप लगाया कि धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण है और वह भाजपा का पक्ष लेते हैं। आरोप है कि धनखड़ विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं देते। विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्षी सदस्यों पर बार-बार टिप्पणियां की जाती हैं। 

राज्यसभा के सभापति को हटाने के बारे में क्या नियम हैं? 

राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस देना होता है। इसके लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जारी करना जरूरी है। प्रस्ताव को राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए और राज्यसभा के बाद प्रस्ताव को लोकसभा से भी मंजूरी मिलनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 67 (बी) चेयरमैन को हटाने का अधिकार देता है।

इससे पहले दिन में विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ उच्च सदन के महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा।

टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कहा, "टीएमसी ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है। अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। हमने यह इसलिए दिया है क्योंकि मोदी सरकार संसद की हत्या कर रही है। विपक्ष को लोगों के मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।"

टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि विपक्ष द्वारा राज्यसभा के सभापति के खिलाफ़ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव संविधान के तहत जायज़ है। सुष्मिता देव ने कहा, "हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं। हमारी नेता ममता दीदी ने हमें बताया है कि रोज़गार, महंगाई, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के लिए फंड के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। जब ​​बीजेपी इन मुद्दों के अलावा दूसरे मुद्दों पर बात करती है, तो यह सुनिश्चित करने का उनका तरीका है कि वे इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात न करें। अगर चर्चा होती है, तो हम इन मुद्दों पर बीजेपी को धूल चटा सकते हैं। इसलिए, बीजेपी द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण टीएमसी ने आज राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्ष द्वारा (राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ़) लाया गया अविश्वास प्रस्ताव संविधान के तहत जायज़ है, यह नियमों के खिलाफ़ नहीं है।"

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया।

(For more news apart from No-confidence motion against Jagdeep Dhankhar Know rules in hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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